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Saturday, Jun 14, 2025
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

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निवाड़ी। शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि दिनांक 19.11.2015 को पीडिता की माँ खेत में फसलों की सिंचाई कर रही थी घर में पीडिता एवं उसकी दादी थी , पीडिता की दादी ने सुबह 7 बजे खेत में जाकर पीडिता की माँ को बताया कि पीडिता आपे में बैठकर चली गयी है जिस आपे में गयी है उस आपे को अभियुक्त पंकज अहिरवार चला रहा था जिससे संदेह के आधार पर पंकज अहिरवार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.11.2015 को दर्ज करायी गयी दिनांक 29.11.2015 को पीडिता ग्राम गुजर्रा सातार में देवी मंदिर के पास से दस्तायाब हुयी दस्तयाब होने पर अनवेषण के दौरान धारा 164 द.प्र.सं. के कथन में उसने बताया कि वह झॉसी में पढ़ती है और कभी – कभी अभियुक्त टैक्सी से स्कूल चली जाती है । दिनांक 19.11.2015 को सुबह करीब 7 बजे घर के बाहर झाडू लगा रही थी मम्मी पापा खेत में पानी लगाने गये थे घर में दादी थी, पंकज अहिरवार उसी समय आया और बोला कि स्कूल में फॉर्म भरना है उसके साथ चलें , तब वह अभियुक्त के साथ उसके आपे में बैठकर झाँसी के लिये चली गयी, अभियुक्त उसे टेक्सी से तालबेहट ले गया और वहाँ से ललितपुर और ललितपुर से इलाहाबाद ले गया और इलाहाबाद में एक कमरे में रूका था और उसके साथ दो-तीन बार जबरन बलात्कार किया था और उसे मारा भी था। इलाहाबाद में एक व्यक्ति और मिल गया और उसे एक बकील के पास ले गया और उसकी पंकज से जबरन शादी करने की बात करने लगा। बकील ने शादी के लिये दस बारह हजार रूपये की माँग की, पंकज पैसे की व्यवस्था न होने के कारण अपने गाँव सातार ले गया जहाँ उससे जबरदस्ती देवी के मंदिर में शादी कर रहा था, तभी उसके माता – पिता पुलिस के साथ आ गये। तब वह अपने माता – पिता के साथ थाने गयी थी। उक्त आधार पर रिपोर्ट लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री ए. के. सिंह निवाडी ने अभियुक्त पंकज के विरुद्ध धारा 363,366,376(2)(एन) भा.द.सं. तथा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट अधिनियम का अपराध सिद्ध पाते हुये , अभियुक्त पंकज अहिरवार 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/ – रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी श्री पंकज द्विवेदी द्वारा किया गया।

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