
निवाड़ी। शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि आरोपी अजय रैकवार ने नाबालिग पीडिता को बहला – फुसलाकर एवं शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब चार साल से जिस्मानी रिश्ते बनाये हुये थे, जिससे वह पाँच महीने पहले गर्भवती हो गयी थी। फिर करीब दो माह पहले उसने यह बात अजय को बताई तो वह अजय उसे बहला – फुसलाकर आंतरी भगा ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना निवाडी में अपराध क्रमांक 214/21 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । विवेचना दौरान उपनिरीक्षक गोपाल सिंह चौहान द्वारा आरोपी अजय रैकवार को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय श्री ए. के. सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला निवाड़ी में पेश किया था, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) पंकज द्विवेदी द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये और माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।