
निवाड़ी। शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि घटना इसी वर्ष होली के दिन की है घटना के समय पीडिता अपने घर में झाडू लगा रही थी तभी आरोपी अजय कुशवाहा पीडिता के पास आया और शादी का झांसा देकर बहला – फुसलाकर उसे भगा ले गया। पीडिता के घर पर नहीं पाये जाने पर उसके पिता द्वारा थाना निवाडी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी जिसके आधार पर थाना निवाडी में अपराध क्रमांक 141/21 अंतर्गत 363 भादवि दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान पीडिता के दस्तयाब होने पर उसके बताये अनुसार आरोपी द्वारा उसके साथ दो बार बलात्कार के तथ्य प्रकट होने पर प्रकरण में धारा 376(2)(एन) और 3/4 पोक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। विवेचना के दौरान ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। प्रकरण अभी विवेचना में ही था कि आज दिनांक को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट श्री ए. के. सिंह के समक्ष आरोपी के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पर शासन की ओर से तर्क करते हुये विशेष लोक अभियोजक पंकज द्विवेदी द्वारा व्यक्त किया गया कि पीडिता 16 वर्ष से कम की होकर नाबालिग है, प्रकरण अभी विवेचना में है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके द्वारा साक्ष्य प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है उक्त तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपी द्वार प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।