जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 15.02.2016 को दिन में फरियादी की नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी और घर वापिस नहीं आई। अभियोक्त्री को घर एवं आस-पड़ोस तलाश किया गया, किंतु कोई पता नहीं लगा। उक्त घटना के संबंध में फरियादी ने थाना लिधौरा में लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर गुम इंसान कायम कर जांच प्रारंभ की गई। जांच दौरान दिनांक 20.10.2016 को अभियोक्त्री को थाना परिसर लिधौरा में दस्तयाव किया गया, पूछताछ करने पर अभियोक्त्री ने बताया कि जब वह स्कूल गई थी तब राकेश, विनोद मिले व चॉकलेट दी थी, जिसे खाने के बाद वह बेहोश होने लगी थी। इसी समय राकेश अहिरवार शादी का का झांसा देकर सह-अभियुक्त विनोद के साथ उसे झांसी और झांसी से रेल के माध्यम से दिल्ली भेज ले गया था। दिल्ली में विनोद अहिरवार ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। करीब 01 माह पश्चात् आरोपी राकेश दिल्ली पहुंचा और विनोद घर चला गया। अभियुक्त राकेश करीब 07 माह तक दिल्ली अभियोक्त्री अपने साथ रखे रहा और उसके साथ बलात्कार किया। उक्त सूचना के आधार पर प्रकरण में धारा 328, 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 , 5/6 का इजाफा किया गया अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया व अभियुक्त के रक्त नमूने से रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला सागर से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में अनुसंधान दौरान सह-अभियुक्त विनोद अहिरवार के फरार रहने से उसके विरूद्ध धारा 299 जा.फौ. की कार्यवाही की गई। मामले में संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 18.08.2021 को माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, श्री एम.डी. रजक, जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपी राकेश अहिरवार को धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- (पांच हजार) रूपये अर्थदण्ड, धारा 328 भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- (एक हजार) रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- (एक हजार) रूपये अर्थदण्ड एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- (पांच हजार) रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ, श्री सुनील कुमार नामदेव द्वारा की गई।
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