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Thursday, Apr 24, 2025
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नाबालिग से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 9000/- रुपये का अर्थदण्ड

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न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी संदीप पटेल थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 394/2018 धारा 363 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माना, धारा 366क भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये जुर्माना, धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना का विवरण इस कि दिनांक 19.10.2018 को समय करीब रात्रि 8.00 बजे अभियोक्त्री के पिता ने आरक्षी केन्द्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उसके चार बच्चे है जिनमें 3 लड़किया और 1 लड़का है। उसके तीसरे नंबर की छोटी लड़की उम्र करीब 16 वर्ष की है जो दिनांक 19.10.18 को उसके भतीजे और उसके लड़के के साथ दशहरा देखने गई थी, उसी दौरान उसे अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है जिसकी आसपास और रिश्तेदारी में पता किया जो नहीं मिली, फरियादी की शिकायत पर से थाना कटंगी अपराध क्रमांक 394/2018 धारा 363 भादवि के तहत मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया, विवेचना के दौरान दिनांक 10.11.18 को अभियोक्त्री को आरोपी से दस्तयाब किया गया और धारा 366, 366क, 376(2)(ढ) भादवि एवं 5(ठ)/6 पॉस्को का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार अपर सत्र न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपी संदीप पटेल थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 394/2018 धारा 363 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये जुर्माना, धारा 366क भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये जुर्माना, धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- जुर्माने से दंडित किया गया।

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