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जिला लोक अभियोजन कार्यालय बड़वाह के सहायक मीडिया प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक चंपालाल मुजाल्दे ने बताया कि घटना दिनांक 28-08-2013 को पीड़िता अपने घर से सिलाई के कपड़े लेने का बोल कर बलवाड़ा टेलर के पास गई थी परंतु वह वापस नहीं आई पीडिता को आसपास व रिश्तेदारों के यहा तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला तब जाकर पीड़िता के पिता द्वारा थाना बलवाड़ा पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई जांच में पाया कि पीड़िता को शेखर उर्फ मुन्ना भगा कर ले गया है। आरोपी मुन्ना के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई और पीड़िता को आरोपी से दस्तयाब कर पीड़िता के कथन लेखबद्ध किए गए जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी शेखर उसे बहला फुसलाकर इंदौर और इंदौर से गुजरात जामनगर लेकर गया जहां आरोपी ने उसे एक टापरी बनाकर रखा और उसके साथ कई बार खोटा काम किया उक्त अपराध में थाना बलवाड़ा द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) बड़वाह में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात आरोपी शेखर उर्फ मुन्ना को भादवि एवं पाक्सो की धाराओ मे 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1500 के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेरवी विशेष लोक अभियोजक बडवाह चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।