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Saturday, Jun 14, 2025
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पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी पति को हुआ आजीवन कारावास

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माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एस. चौहान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी अमरू पिता कालू डामोर निवासी कयड़ावद छोटी झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कठोर कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदण्डो से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ श्री एस.एस. खिंची, द्वारा किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी सुश्री शीला बघेल, एडीपीओ झाबुआ,, द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.09.2019 को फरियादी जोगा पिता अमरू डामोर उम्र 25 वर्ष नि. ग्राम कयडावद छोटी डामोर फलिया झाबुआ ने रिपोर्ट किया कि शाम को मेरे माता-पिता के बीच विवाद हुआ था बाद मै खा पीकर मै व मेरी पत्नी तथा मेरे माता पिता घर में सो गये थे कि प्रात: करीब 05:00 बजे मेरे पिता अमरू ने अपने हाथ में कुल्हाडी लेकर आया व जान से मारने की नियत से मेरी मां के ऊपर कुल्हाडी से दो वार किये जो एक सिर पर दाहिने कान के उपर व दुसरा सिर के दाहिने कान के पिछे साईड में कुल्हाडी से मारकर मेरी मां की हत्या कर दी । मेरे पिता ने मेरी मां को कुल्हाडी से सिर में मारकर हत्या कर दी है ।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना झाबुआ द्वारा अपराध धारा 302 में पंजीबद कर विवेचना के दौरान साक्षीगण के धारा 161 द.प्र.सं के कथन लिये गये तथा आरोपी अमरू को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया था । प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होने से जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित घोषित कर अनुसंधानपूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302 भादवि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एस. चौहान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आज दिनांक को आरोपी अमरू पिता कालू डामोर निवासी कयड़ावद छोटी झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कठोर कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदण्डप से दंडित किया गया।

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