शैक्षणिकपत्नि द्वारा पति की जघन्य तरीके से हत्या कारित करने वाली आरोपिया को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड by Public Look 24 TeamNovember 30, 2021November 30, 20210873 शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जिला शाजापुर के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिहिन्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 30/11/2021 को थाना मो0 बडोदिया के अपराध धारा 302 भादवि में अरोपियां मुन्नीबाई पति अनोखीलाल को सिद्धदोष पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10000 रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08/09/2020 रात्रि को थाना मो. बडोदिया अंतर्गत ग्राम फावका में अनोखीलाल जो कि अपनी पत्नि मुन्नीबाई पर शक करता था इसलिये अवैध संबंध की बात को लेकर पति अनोखीलाल एवं उसकी पत्नि मुन्नी बाई के बीच झगडा हुआ। उक्त झगडे में आरोपियां मुन्नी बाई ने अपने पति अनोखीलाल को सिर में मुसली मार दी जिससे अनोखीलाल को चोट आने से घटना स्थल पर ही अनोखीलाल की मृत्यु हो गई। उक्त घटना पर से थाना मोहन बडोदिया थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा ने धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया व अनुसंधान पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपियां मुन्नीबाई के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया।अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियेाजन जिला शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर ने करी।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दंडित किया गया।