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Friday, Jul 18, 2025
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पत्नी की केरोसीन डालकर आग लगाकर हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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न्यायालय श्रीमान एन.पी.सिंह, सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष यादव पिता सूरजसिंह यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम हामुखेडी थाना नागझिरी उज्जैन को धारा 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं-1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 20.06.2019 को थाना नागझीरी शासकीय अस्पताल उज्जैन से सूचना प्राप्त हुई थी कि सरलाबाई को जली हुई अवस्था में 108 एम्बुलेस से लाया गया है। नागझीरी पर पदस्थ हुकुमंिसह उक्त सूचना पर अस्पताल गये थे जहॉ पर सरलाबाई के कथन लिये थे, कथन में सरलाबाई ने बताया कि वह आज मायके से अपने ससुराल हामूखेडी आयी थी। मेरे पति संतोष मुझे गाली बक रहा था, मैेंने उसे गाली देने से मना किया तो मेरे पति संतोष ने घर के अंदर उसके उपर कुप्पी से केरोसीन तेल डालकर कपडे में माचिस लगा दी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। सरलाबाई द्वारा डॉ0 तथा कार्यापालक मजिस्ट्रेट को भी यही बताया कि संतोष द्वारा उसके उपर कैरोसीन डालकर आग लगाई है। इजाल के दौरान सरलाबाई की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अवश्यक अनुसंधान कर न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया था।
नोटः- न्यायालय द्वारा मृतिका के मृत्यु पूर्व दिये गये कथन पर विश्वास कर दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

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