
आरोपी द्वारा दिनांक 25/07/21 को पीड़िता को अपने साथियो के साथ मिलकर बलपूर्वक निर्वस्त्र किया और उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो वायरल ना करने के एवज में 01 लाख रुपये की मांग की गई। जब पीड़िता 1 लाख रुपये ना दे सकी तो आरोपीगण के द्वारा उक्त आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया गया। आरोपीगण के विरुद्ध थाना मदनमहल में अपराध क्रमांक 340/2021 धारा 452, 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 327, 294, 323, 506, 147, 148, 109, 112, 114, 120 बी भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त तेज नारायण बेन को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।