शैक्षणिकपुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने वाले आरोपियों को 06-06 माह की सजा by Public Look 24 TeamJune 17, 2021June 17, 20210634 अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 31 जुलाई 2014 को कैलाश निवासी ग्राम घुघरियाखेडी को उसी के पडोस में रहने वाले आरोपीगण नरसिंह, जितेन्द्र, मोहन और विकेन्द्र उर्फ भय्यू पुराने मकान की रंजिश को लेकर लकडी से मारपीट करने लगे जिससे उसे गंभीर चोटें आई तभी बीच-बचाव करने आये पीडित के भाई फरियादी श्याम को आरोपीगण मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देते हुए बोले अगर हमारे रास्ते में आये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोगावां पर दर्ज कराई। पुलिस थाना गोगावां द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्याक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। माननीय जेएमएफसी न्यायालय नेहा अग्रवाल ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 325/34 भादवि में 06-06 माह के कारावास व 2-2 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन खरगोन एडीपीओ श्रीमती सुनयना चौपडा द्वारा किया गया।