
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रामेश्वर पटेल निवासी पठारीकला ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 04.01.2017 को शाम 05 बजे वह अपनी पत्नी, बच्चों के साथ टपरिया के पास बैठा था उसकी पुरानी रंजिश रमेश पटेल से है उसी बुराई पर से रामरतन पटेल, रमेश और काशीराम लाठी, डण्डा लेकर उसके खेत पर आये तथा उसे घेरकर गालिया देने लगे। उसने गालिया देने से मना किया तो आरोपीगण उसकी लाठी से मारपीट करने लगे जिससे उसे कई जगह गंभीर चोटें आयी एवं खून निकल आया। फरियादी की पत्नी मलीदा और लड़का संतोष बचाने लगे तो आरोपीगण ने उनकी भी लाठी, डण्डा से मारपीट की। आरोपीगण उसे जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिजावर में की गई एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
अभियेाजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी रामरतन पटेल, रमेश पटेल और काशीराम पटेल को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 307 में 4-4 वर्ष की कठोर कैद एवं 1000-1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।