
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर छोटे छोटे अमानतदार सदस्यों की राशि का गबन कर गंभीर आर्थिक अपराध किया । इसलिए अभियुक्त को कठोरतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नंदकिशोर द्वारा पुलिस थाना राजेन्द्र नगर को इस आशय के लिखित में शिकायत की, कि अभियुक्त अनिल द्वारा पाटीदार प्राथमिक सहकारी साख संस्थान मर्यादित, हरसोला में सचिव के पद पर पदस्थ रहते हुए संस्था के खातेदारों के खाते में हेराफेरी कर कर खातेदारों के नाम से फर्जी आहरण फार्म भरकर राशि निकालकर स्वयं के उपयोग में ले ली एवं संस्था की केशबुक एवं सदस्यों के अमानत रजिस्टर में हेराफेरी कर गलत इंद्राज कर 11,59,977/- रूपये की राशि का गबन किया गया । उक्ते रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूेर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यादयालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।