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Tuesday, Mar 18, 2025
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प्राथमिक सहकारी साख संस्था के तत्कालीन सचिव ने खातेदारों रिकॉर्ड में हेराफेरी करके किया था 11,59,977/-लाख रुपये का गबन आरोपी को न्यायालय ने दिया 05 वर्ष का सश्रम कारावास ।

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तजव ने बताया कि दिनांक 30.12.21 को न्याडयालय- श्रीमान शहाबुद्दीन हाशमी सत्ताेइसवें अपर सत्र न्या याधीश जिला इंदौर के न्याुयालय में थाना राजेन्द्रे नगर जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 999/2011, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अनिल पिता मोहनलाल उम्र 34 वर्ष निवासी – तेजाजी मोहल्लाी, कोदरिया, महू इंदौर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड , धारा 408 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्डड, धारा 467 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड‍, धारा 468 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्डड एवं धारा 471 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई ।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर छोटे छोटे अमानतदार सदस्यों की राशि का गबन कर गंभीर आर्थिक अपराध किया । इसलिए अभियुक्त को कठोरतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नंदकिशोर द्वारा पुलिस थाना राजेन्द्र नगर को इस आशय के लिखित में शिकायत की, कि अभियुक्त अनिल द्वारा पाटीदार प्राथमिक सहकारी साख संस्थान मर्यादित, हरसोला में सचिव के पद पर पदस्थ रहते हुए संस्था के खातेदारों के खाते में हेराफेरी कर कर खातेदारों के नाम से फर्जी आहरण फार्म भरकर राशि निकालकर स्वयं के उपयोग में ले ली एवं संस्था की केशबुक एवं सदस्यों के अमानत रजिस्टर में हेराफेरी कर गलत इंद्राज कर 11,59,977/- रूपये की राशि का गबन किया गया । उक्ते रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूेर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यादयालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।

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