न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय, नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता रतनलाल, उम्र 51 वर्ष निवासी मठचौक ग्राम बेडावन थाना उन्हेल जिला उज्जैन को धारा 420,468 भादवि में आरोपी को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 10,000/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन श्री राजकुमार नेमा ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी भारतसिंह परिहार ने थाना उन्हेल पर उपस्थित होकर लेखीय आवेदन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने हेतु दिया था कि बाबूलाल को शिक्षाकर्मी वर्ग-01 के पद पर उनके कार्यालय के नियुक्ति आदेश से नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा बाबूलाल के द्वारा प्राचार्य शा0क0उ0मा0वि0 उन्हेल को उपस्थिति दिनांक 16.10.1998 को प्रस्तुत की गई तथा वहॉ पर पदस्थ रहा। बाबूलाल ने शिक्षाकर्मी वर्ग-1 के पद पर एम.ए. अर्थशास्त्र की अंकसूची वर्ष 1995, माधव महाविद्यालय उज्जैन की अंकसूची के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी। अंकसूची का परीक्षण माधव कॉलेज उज्जैन व विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से कराये जाने पर उनके द्वारा अंकसूची गलत पाई गई। शिक्षा समिति नगर पंचायत उन्हेल के कार्यरत प्रोसिंडिंग प्रस्ताव दिनांक 31.08.2001 द्वारा अभियुक्त की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया। फरियादी के आवेदन पर थाना उन्हेेल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री विनय अमलियार, ए.डी.पी.ओ. तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
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