
फरियादी राजेश घटना दिनांक 22/03/2008 को दिन के करीब 11ः45 बजे अपने घर के सामने मोहल्ले के लोगों के साथ होली खेल रहा था, उसी समय बिजोरी मोहल्ला के रहने वाले दिलीप बसोर, नरेन्द्र उर्फ नुर्रू, अमित बसोर, सुरेन्द्र वशकार, धम्मू बसोर, संतोश बसोर, कैलाश बसोर, चन्नू बसोर, मोनू वंशकार व अर्जुन बसोर वहां पर आये और उधम करने लगे और उन लोगों को गालियां देने लगे। फरियादि द्वारा मना करने पर विवाद करने लगे और उन लोगों को गालियां देने लगे, गालियां देने से मना करने पर सभी अभियुक्तगण ने तलवार, चाकू निकालकर उसके सिर पर, कमल पटेल को बाजू में, भगवत पटेल के पीठ में, हेमराज पटेल के दाहिनी आंख में चाकू, तलवार व हाथ मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देते हुये कहने लगे कि रात में आकर सभी को मार डालेगें। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाना में लेख कराई। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जयवीर सिंह यादव द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्री जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती शक्ति वर्मा जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप बसोर, नरेन्द्र उर्फ नुर्रू, अमित बसोर, सुरेन्द्र वंशकार, धम्मू बसोर, संतोश बसोर, कैलाश बसोर, चन्नू बसोर, मोनू वंशकार व अर्जुन बसोर को धारा 143 भादावि के तहत तीन माह का सश्रम कारावास एवं 200 का अर्थदंड, धारा 148 भादावि के तहत 6 माह का कारावास एवं 500 का अर्थदंड एवं धारा 324 सहपठित धारा 149 दो के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें का अर्थदंड से दण्डित किया।