
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका ने दिनांक 19.12.2016 को थाना जूनी इंदौर में एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तु त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि करीब 02 माह पूर्व वह अपनी बुआ के घर पर मिलने गई थी वहॉ पर उसे उसकी बुआ का लडका (आरोपी) मिला जो उसे शादी के बहाने से बहला फुसलाकर ललितपुर लेकर गया था और वहॉ पर अभियुक्ती ने उससे शादी करने को कहा, फिर वे दोनों वापस इंदौर आरोपी के घर आ गए थे, जहॉ शादी के बहाने से आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना कई बार गलत काम किया । दिनांक 13.12.2016 को जब आरोपी फेक्ट्री में काम करने चला गया था तब वह वहॉ से निकलकर अपने घर पहूंची और उसके साथ हुई घटना को उसने अपनी मॉ व दादी को बताया । उक्त लिखित शिकायत आवेदन पर से पुलिस थाना जूनी इंदौर पर अपराध क्रमांक 413/2016 धारा 363ए, 376(2)(आई) भादसं तथा धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यापयालय में पेश किया गया । जिस पर से आज आरोपी को उक्ती सजा सुनाई गई ।