
बुरहानपुर- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जनहित में समस्त बुरहानपुर जिले को 30 जून, 2021 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हैं तथा जिले में बिना सम्यक अनुमति के कोई भी प्रायवेट ट्यूबवेल/हैण्डपंप के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये निजी नलकूप की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री संबंधित सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार शहर/तहसील बुरहानपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर तथा तहसील खकनार एवं नेपानगर के लिए अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नदी नालों के बहते पानी से संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के परामर्श पर सिंचाई हेतु अथवा औधोगिक प्रयोजन हेतु जल लेने की स्वीकृति उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में प्रदाय की जायेगी।