
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने आरोपी अमीरउल्ला पिता अहमदउल्ला उम्र 30 वर्ष निवासी अण्डा बाजार जिला बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि,
दिनांक 24-12-2020 को आरक्षी केंद्र गणपतिनाका बुरहानपुर के क्षेत्रांतर्गत स्थित आलमगंज नई बस्ती मे प्लॉट खरीदने की बात पर विवाद होने से आरोपी अमीरउल्ला पिता अहमदउल्ला ने फरियादी जुबेर को उसके पेट मे चाकु मारकर गंभीर चोट पहुचाई और भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के विरूदध थाना गणपतिनाका में धारा 307 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबदध कर विवेचना प्रारंभ की ।
आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्या.यालय के समक्ष एक आवेदन अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया जिसमे अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति इस आधार पर ली गई कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है यदि आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की तो आरोपी के फरार होने, साक्ष्यो के साथ छेडछाड करने की संभावना है। साथ ही आरोपी को जमानत का लाभ दे दिया जाता है तो यह पुलिस अनुसंधान में किसी प्रकार का सहयोग नही करेगा एवं इस प्रकार के अपराधो मे वृदिध होने की संभावना है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी अमीरउल्ला पिता अहमदउल्ला जिला बुरहानपुर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया।