सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रंजना डोडवे द्वारा आरोपी राहुल पिता दिगम्बार आयु 30 वर्ष, ग्राम बोदरली जिला बुरहानपुर म.प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7(1)(2) सहपठित धारा 16(1-ए)(1) के अपराध के लिये 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 अर्थदंड दंडित किया।
प्रकरण की विस्ताकरपूर्वक जानकारी देते हुये पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया कि श्री आर. आर. सोलंकी दिनांक 21.04.2011 को शाम 4.00 बजे दिन में ग्राम बोदरली क्षेत्र में स्थित फर्म हरिओम किराना पहुचे प्रोपराईटर राहुल चौधरी को स्वयं का परिचय देकर निरिक्षण किया मौके पर विक्रयार्थ खाद्य पदार्थ शक्कर, गुड, नमक, नमकिन, पारले जी बिस्कीट, गरम मसाले, तुअर दाल, मुग दाल, सोयाबीन तेल गुजरात फर्स्ट ग्रेड शुद्ध मुगफली तेल आदि लाईसेंस वेद्य पाये गये। उपरोक्त् खाद्य पदार्थ में से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत गुजरात गोल्ड फर्स्ट ग्रेड शुद्ध मुंगफली के तेल सग्रहित 10-15 बोतल में से गुणवक्ता जॉच के वास्ते मिलावट की शंका के आधार पर विक्रेता की सहमति से मोके पर विक्रेता फर्म नं. 06 की सुचना देकर एक प्रति प्राप्त की। गुजरात गोल्ड फर्स्ट ग्रेड शुद्ध मुंगफली का एक नमुना लोक विश्लेषक राज्य खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया तथा शेष दो नमुनों को स्थानिय स्वास्थ्य प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया था उपसंचालक खादय एवं औषधी प्रशासन जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक/खाद्य/जांच/रिपोर्ट/11/349 दिनांक 23.06.2011 की जांच रिपोर्ट प्राप्तन हुई रिपोर्ट अनुसार नमुना अपमिश्रित पाया गय। संपूर्ण कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध खादय अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 की धारा 7(i) एवं दण्डानीय धारा 16(1)A(i)(ii) के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुात किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा करते हुए आरोपी राहुल पिता दिगम्बर, आयु 30 वर्ष, ग्राम बोदरली जिला बुरहानपुर म.प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7(1)(2) सहपठित धारा 16(1-ए)(1) के अपराध के लिये 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 अर्थदंड से दंडित कराया गया।
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