
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतसिंह भंवर द्वारा बताया कि, फरियादी ने दिनांक को विनोद चौकसे की बस स्टैंण्ड डोईफोडिया पर स्टेनशनरी , मोबाईल व अन्य सामान बेचने की दुकान विनोद जनरल स्टोर के नाम से स्थित है घटना दिनांक को शाम को करीब 07:30 बजे फरियादी अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। अगले दिन करीबन 6 बजे फरियादी को उसके पडोसी दुकानदार संतोष ने फोन कर के बताया कि उसकी दुकान के शटर के दोनो ताले टुटे होकर शटर आधा खुला हुआ बताया है। फरियादी ने घटना स्थल पर जाकर अपनी दुकार चेक करी तो पाया कि उसकी दुकान से अलग अलग कंपनी के 60 मोबाईल किमत करीबन 1,50,000/ रूपये, ऐसर कंपनी का लेपटाप, सोनी कंपनी का कैमरा, 150 मोबाईल बैटरी अलग अलग कंपनी की , दो व चार जी.बी. के तीस नग मेमोरी कार्ड, दुकान की पुरानी रसीद बुक तथा दो हजार रूपये नगद कोई आज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। फरियादी विनोद ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खकनार में लिखवायी, जिस पर अपराध क्रमांक 30/2014 अन्तर्गत धारा 380,457 भादसं का अपराध पंजीबद्व किया गया अनुसंधान के दौरान मुकबीर की सूचना पर आरोपी उमेश, सुनिल, जला उर्फ जलू उर्फ दलसिंग को चोरी के पांच मोबाईल के साथ पकड़ा गया तथा आरोपियों के मेमोरेण्डीम के आधार पर उनके द्वारा चोरी की गई संपत्ति जप्ती की गयी। एंव विवेचना उपरान्त मान .न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तु्त किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा आरोपीगण उमेन उर्फ उमेश, सुनिल, जलु उर्फ दलसिंग को भादसं की धारा 380, 457 में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदंड से दंडित कराया।