बुरहानपुर जिले के पोस्ट ऑफिस में अस्थाई कर्मचारी ने आर.डी.अकाउंट के ग्राहक के रूपयों का किया गबन,न्यायालय ने गबन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन किया निरस्त
बुरहानपुर। अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनिल कुरील द्वारा विरोध करने पर मा. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने आरोपी देवेंद्र पिता रमेश उम्र 27 वर्ष निवासी ग्रीन कॉलोनी जिला बुरहानपुर की जमानत निरस्त की। सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपी देवेंद्र को पोस्ट ऑफिस में डाक बॉटने के लिए अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया था। जिसमें उसका कार्य ग्राहको को डाक बाटने के साथ ग्राहको से आर.डी. अकाउंट का पैसा एकत्रित कर पोस्ट आफिस में जमा करना था। आरोपी ने खाताधारक सौरभ काले से समय समय पर भिन्न-भिन्न राशि प्राप्त की परंतु पूरी राशि जमा नही की इस प्रकार आरोपी ने 2015-16 के बीच कुल 15000 रूपये की राशि जमा नही की फरियादी की थाना लालबाग में अपराध क्रं 723/2021 धारा 420, 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील द्वारा आपत्ति इस आधार पर ली गई कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का होकर शासकीय राशि के गबन से संबंधित है। अगर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी के फरार होने, साक्ष्यो के साथ छेडछाड करने की संभावना है। आपत्ति को उचित मानते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र पिता रमेश उम्र 27 वर्ष निवासी ग्रीन कॉलोनी, बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया।