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Saturday, Jan 18, 2025
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बुरहानपुर जिले के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना जन अनुशासन आदेश किये जारी

बुरहानपुर-मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाएं रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण ‘’बुरहानपुर जिले के लिए’’ कोरोना जन अनुशासन आदेश पारित किया है।  
जारी आदेशानुसार संचालित गतिविधियांः-
सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुलेगें, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा।
स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों में ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
समस्त शासकीय, अर्ध्द शासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल तथा निजी कार्यालय प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहेगें।
समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चालू रहेंगी।
जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुले रहेंगे।
समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुले रहेगें, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं होंगे।
समस्त रेस्टारेंट व बाजार के ऐसे समस्त प्रतिष्ठान रेस्टारेंट/ढाबा/मिष्ठान भंडार/होटल/ठेले/चाट/चौपाटी आदि जहां पर भोजन/नाश्ता/मिठाई विक्रय किया जाता है, वे 25 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक बैठाकर नाश्ता/भोजन करवा सकेगें। पूर्व की भांति ज्ंाम ।ूंल के रूप में भोजन/नाश्ता/मिठाई आदि प्रदाय किया जा सकेगा।
संपूर्ण बुरहानपुर जिले में समस्त पान/गुटखें की दुकान/प्रतिष्ठान प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुली रहेगी तथा इस दौरान दुकान में एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होगें तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। दुकान व दुकान के आसपास थूकना/धूम्रपान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुले रहेंगे, परंतु इनमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम/आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित एसडीएम से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोंगो की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेंगी। इस हेतु आयोजक को संबंधित एसडीएम को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। म.प्र. राज्यों से बाहर के अतिथियों हेतु आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेंगी।
अंतर्राज्यीय (इंटर स्टेट) एवं राज्य (इंटर स्टेट) माल (ळववके) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेंगा।
समस्त अस्पताल एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।
दूध-डेयरी तथा दुग्ध से बने उत्पादकों की दुकानें प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी।
पेट्रोल/डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी।
ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा/टांगा, दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्रायवर तथा दो पैसेंजर (मास्क के साथ) यात्रा कर सकेगें।
.संपूर्ण क्षेत्र में शासकीय/निजी चिकित्सालयों में मरीजों के साथ ‘’अटेण्डर मेनेजमेंट सिस्टम’’ प्रभावशील रहेंगा।
प्रतिबंधित गतिविधियांः-
सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कपर्यू रहेंगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेंगा।
संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कपर्यू रहेंगा।
विवाह हेतु ‘’लग्नाचा बस्ता’’ प्रथा के तहत सामूहिक रूप से बाजार में कपडे़ क्रय किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
महाराष्ट्र/हैदराबाद/तेलंगना/आंध्रप्रदेश एवं अन्य राज्यों से बुरहानपुर जिले में (रेल, वायु मार्ग अथवा सडक मार्ग से चार पहिया/दो पहिया वाहन) आने वाले समस्त यात्रीगण/आम नागरिकों को सीमा में प्रवेश के दौरान 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर/आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य  होगा। आरटी-पीसीआर/आरएटी की नेगेटीव रिपोर्ट के बिना जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
सभी सिनेमा घर, मल्टिप्लेक्स, एम्यूजमेंट, पार्क, इंटरटेनमेंट पार्क, स्वीमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, असेम्बली हॉल, वॉटर पार्क, सभागृह पूर्णतः बंद रहेंगे।
संपूर्ण क्षेत्र के कंटेनमेंट एरिया में समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
समस्त होटल, मैरेज गार्डन, मांगलिक परिसर संचालक एवं हलवाई संचालक किसी भी कार्यक्रम के आयोजन संबंधित एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं कर पायेगें। यदि बिना अनुमति के बुकिंग/कार्य किया जाता है तो संचालक/मालिक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी।
संपूर्ण क्षेत्र के हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बिना मास्क/फेसकवर के घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

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