जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा कुशल पैरवी करने पर मा. जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री अतुल्य सर्राफ बुरहानपुर ने आरोपी मणिसिंह पिता प्रेमसिह उम्र 36 वर्ष निवासी पाचौरी, बलजी त ऊर्फ बल्या पिता सुखासिंह पाचौरी को माननीय न्यांयालय ने 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया ।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा बताया गया कि, घटना दिनांक 07/03/2018 मुखबीर अवैध हथियार कार में ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया मय पुलिस बल के साथ घटना स्थल सिंरपुर पुलिया के पास खकनार बुरहानपुर रोड पर दोपहर के लगभग 3;30 बजे पहुचे जहा पर संदीप मौरे ,नारायण जाधव को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर घटना स्थल पर घेराबंदी की । कुछ देर बाद खकनार की ओर से उक्त कार आते दिखी जिसे शासकीय वाहन रोड पर खडा कर रोकी हमराह फोर्स की मदद से उसमें बैठे दोनो व्यक्ति को पकडा । नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम मणिसिंह पिता प्रेमसिंह सिकलीकर उम्र ३६ वर्ष निवासी पाचौरी एवं पीछे बैठे व्याक्ति ने अपना नाम बलजीत ऊर्फ बल्या पिता सुखासिंह पाचौरी का होना बताया । दोनो के कब्जे की कार की तलाशी लेते कार के चालक सीट के कंडक्टर साइड के दरवाजे को चेक करते उसके अंदर 10 नग हस्त निर्मित पिस्टल देशी कटटा प्रत्येक पिस्टेल सफेद प्लास्टिक की पन्नी में रखी मिली। तथा पिछली सीट के दरवाजे ड्रायवर साइड को चेक करते जिसमें 10 नग 10 नग हस्तननिर्मित पिस्टल देशी कटटा प्रत्येक पिस्टल सफेद प्लास्टिक की पन्नी 1 में रखी मिली । दोनो से पिस्टल अपने कब्जे में रखने लाने ले जाने के लायसेंस का पूछने पर नही होना बताया जिस पर से अवैध हथियारो को विधिवत रूप से साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया एवं आरोपीगण को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया बाद में आरोपीगण को जप्तशुदा हथियार के साथ थाना खकनार लेकर आए जहां आरोपीगण के विरूद धारा 25(1-क,क) आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चाात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
प्रकरण अवैध हथियारो से संबंधित होकर गंभीर प्रक़ति का था इस कारण से प्रकरण को पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज के प्रकरणो की सूची में चिन्हित किया गया । मा. न्यायालय के समक्ष प्रकरण में प्रभावशाली पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा किया गया । साक्ष्य के समय माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रत्येक अवैध आयुध को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया एवं शासन की ओर से प्रभावशाली बहस करते हुए मा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल्य सर्राफ द्वारा आरोपीगण मणिसिंह पिता प्रेमसिह उम्र 36 वर्ष निवासी पाचौरी, बलजीतत ऊर्फ बल्या पिता सुखासिंह पाचौरी को धारा 25 (1 ए ए) में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड धारा 25 (1) (ए) आर्म्स एक्टए में 4 वर्ष कारावास एवं 1000रू अर्थदंड तथा 25 ( 1 बी) (ए) आर्म्स एक्ट् में 1 वर्ष कारावास तथा 1000रू ( कुल 6000/-रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया ।