बुरहानपुर- अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट श्री शैलेन्द्र सिंह ने बुरहानपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू अवधि में पूर्व में जारी आदेशानुसार संचालित गतिविधियों की छूट में वन विभाग की लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, उपचारण, परिवहन, भण्डारण तथा विपणन के कार्यो में संलग्न श्रमिकों/ग्रामीणों क्रेता/क्रेता प्रतिनिधियों को महुआ, तेंदुपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज संग्रहण कार्य संपादन करने में संलग्न सभी व्यक्तियों को छूट प्रदान की हैं। इस दौरान विभाग द्वारा जारी अनुमति पास/परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। अन्य जिले/राज्य से बुरहानपुर जिले में आने/जाने वाले व्यक्तियों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। अनुविभागीय अधिकारी (वन) बुरहानपुर आने वाले व्यक्तियों की सूची तथा आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
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