25.5 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
शैक्षणिक

बुरहानपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू अवधि में किसानों को लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, उपचारण, परिवहन, भण्डारण तथा विपणन कार्यो में कलेक्टर ने दिया छूट का आदेश

बुरहानपुर- अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट श्री शैलेन्द्र सिंह ने बुरहानपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू अवधि में पूर्व में जारी आदेशानुसार संचालित गतिविधियों की छूट में वन विभाग की लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, उपचारण, परिवहन, भण्डारण तथा विपणन के कार्यो में संलग्न श्रमिकों/ग्रामीणों क्रेता/क्रेता प्रतिनिधियों को महुआ, तेंदुपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज संग्रहण कार्य संपादन करने में संलग्न सभी व्यक्तियों को छूट प्रदान की हैं। इस दौरान विभाग द्वारा जारी अनुमति पास/परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।  अन्य जिले/राज्य से बुरहानपुर जिले में आने/जाने वाले व्यक्तियों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। अनुविभागीय अधिकारी (वन) बुरहानपुर आने वाले व्यक्तियों की सूची तथा आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

Related posts

बिम्ट्स में नर्सिंग विद्यार्थियों का ‘लैम्प लाईटींग कार्यक्रम’ के साथ फ्रेशर्स पार्टी का हुआ आयोजन

Public Look 24 Team

धनु श्रावण शा.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हर्षोल्लाह से मनाई गई जन्माष्टमी,

Public Look 24 Team

त्रि-पंचायत आम निर्वाचन-2022अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!