
जारी आदेशानुसार-
संपूर्ण जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
2.जिले के समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग, क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है ।
जिले के समस्त शासकीय सेवकों को कौविड-19 की दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा। समस्त कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबध्द करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करंेगे।
समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टॉफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है, उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करेगे ।
समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज ले। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन/मॉल प्रबंधन/मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे।
समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टॉफ को दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा।
कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना 100/- रू. अनिवार्य किया जाता है।
संपूर्ण जिले में अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल दुकान व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहंेगी।
संपूर्ण जिले में समस्त प्रकार के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेगी।
संपूर्ण जिले में अन्य राज्यों से यात्रियों तथा माल, सेवाओं का आवागमन बिना रोक-टोक के जारी रहेगा।
कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होंगे, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।