बुरहानपुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार संपूर्ण बुरहानपुर जिले में सभी हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित किये गये है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खकनार/बुरहानपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार चिन्हित ग्राम पंचायत में कोविड-19 की निर्धारित शर्ताे का पालन करने की शर्त पर हॉट-बाजार खुलने हेतु छूट/अनुमति दिनांक 01/04/2021 तक दी गई है।
उक्त आदेश के परिपालन में मुनादी एवं व्यापक प्रचार-प्रसार कर चिन्हित स्थानों पर हॉट बाजार लगाने हेतु कहा गया। परन्तु उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर जिले के तीन ग्रामों जिसमें तुकईथड़, सिरपुर तथा देड़तलाई में चिन्हित स्थानों पर हॉट बाजार ना लगाकर अन्य स्थानों पर हाट बाजार लगाये जाने पर दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
इन पर हुई एफआईआर दर्ज:-
प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम तुकईथड़ में नितिन सोनी खण्डवा, राजेश सोनी खण्डवा, कैलाश कांतीलाल खण्डवा, प्रहलाद वर्मा खण्डवा, राम सोनी खण्डवा, अनिल पिता विजय खण्डवा, लोकेश पिता आनंदलाल कलमखार, वीरेन्द्र पिता पन्नालाल कलमखार, नवीन पिता लालचंद बुरहानपुर, सलीम अब्दुल बुरहानपुर, जाकिर इब्राहिम डोईफोड़िया, साकिर भाई डोईफोड़िया, जाकिर शेख वजीर बुरहानपुर, विनोद महाजन बुरहानपुर, दाऊइ भाई डोईफोड़िया, असलम आकोट, शेख इकबाल धारणी, सुनील कुमार धारणी के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
ग्राम सिरपुर में संदिप पिता विजय उमरदा, विकास पाटिल उमरदा, रामदास राठौर आंजनबलड़ी, योगेश भोई फोपनार, प्रदिप पिता प्रकाश सिरपुर, वामन पिता रूपचंद बुरहानपुर, जितेन्द्र पिता संजु बंभाड़ा, विमलबाई ढाबा खकनार, राजु पिता रामदास बलवाडा, किशोर पिता धनसिंह बलवाडा, शेख जमिर बुरहानपुर, आदिल अहमद सारोला, शेख इब्राहिम डोईफोड़िया, भगवान पिता राजाराम शाहपुर, आनंद पिता सुभाष बहादरपुर के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
ग्राम देड़तलाई में आसु पिता मेमन धारणी, नविन पिता शंकपाल बुरहानपुर, विश्वनाथ राठोर कारखेड़ा, किशोर राठोर कारखेड़ा, राजु राठोर देड़तलाई, मनोज मालवी देड़तलाई, रूपेश पिता अशोक देड़तलाई, गोटु देशमुख देड़तलाई, अनिल घाटे देड़तलाई, राकेश घाटे निवासी देड़तलाई के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
