शैक्षणिकबुरहानपुर जिले में दुकान/प्रतिष्ठानों/हाथ ठेला व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय के लिए आदेश जारी ,प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। by Public Look 24 TeamJanuary 18, 2022January 18, 20220828 बुरहानपुर- जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यापक लोकहित की दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोकशांति को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत समस्त प्रकार की दुकान/प्रतिष्ठानों/हाथ ठेला व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय के लिए आदेश जारी किये है।जारी आदेशानुसारमास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लघंन करने पर दुकानदारों के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित करते हुए आपदा अधिनियम, 2005 एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी।दुकानदार की जिम्मेदारी होगी की वे चूने से गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाएंगे तथा दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को लाईन बनाकर गोले अनुसार खडे़ रखकर क्रमबद्ध तरीके से ही दुकान संचालित करेगें। एक समय में अधिकतम 05 व्यक्ति/ग्राहक ही दुकान पर रहेगें। भीड़ एकत्रित नहीं करेगें । समस्त ग्राहकों के मध्य 02 गज की दूरी अनिवार्य होगी।‘‘नो मास्क-नो एन्ट्री‘‘ का बोर्ड/पम्पलेट (न्यूनतम साईज 2×3 फीट) लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार को स्वयं एवं ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में सेटनेटाईजर व मास्क रखना होगा। दुकानदार उन्हीं ग्राहकों को सामान विक्रय करेगें। जिन्होंने मास्क पहन रखा हों। बिना मास्क ग्राहकों को सामान विक्रय नहीं करेगें।जिन ग्राहकों के पास कोविड-19 वैक्शिन के दोनो डोज लगाने का प्रमाण पत्र है। उन्हें सामग्री विक्रय में प्राथमिकता दी जावें।इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।दुकान/प्रतिष्ठान मालिक कोविड-19 के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।