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Friday, Feb 14, 2025
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बुरहानपुर जिले में धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जारी किये नवीन दिशा-निर्देश,आदेशों का उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की के प्रावधानों के तहत होगी कानूनी कार्रवाई

बुरहानपुर- मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश को यथावत रखते हुए धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों के दृष्टिगत नवीन निर्देश जारी किए गए है।
  अपर कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने उक्त निर्देशों के परिपालन में व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले के लिए इस कार्यालय के आदेश दिनांक 20 अगस्त 2021 को यथावत रखते हुए धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्योहारों के दृष्टिगत निम्नानुसार नवीन अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार

  1. संपूर्ण बुरहानपुर जिले में प्रतिमा/ताजिए (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30×45 फिट रहेगा। इस दौरान आयोजक समिति को विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क/फेस कवर का उपयोग अनिवार्य, सेनेटाईजर रखना होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके।
  2. प्रतिमा/ताजिए (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर करना होगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इस दौरान आयोजक समिति को विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त करना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा।
  3. कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/पंडालों/विसर्जन के आयोजनों के श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
           कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी।

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