
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. न्यायाधीश सुश्री रजंना डोडवे बुरहानपुर ने लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपी अय्युब खान पिता याकुब खान, आयु 33 वर्ष, निवासी-लोहारमंडी, थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर म.प्र.थाना खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र. को को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं 338 के अपराध में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू. के अर्थदंड से दंडित किया ।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, घटना दिनांक 16.04.18 को दिन के करीब 03-04 बजे अपनी मोटर साईकिल पर अपनी पत्नि को बैठाकर किले तरफ जा रहा था। सिंधी बस्ती चौराहे के पास आरोपी अपनी मोटर साईकिल को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और आहत की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और बाये हाथ की उंगली, पैर व सिर में चोट आई, घटना आसपास के लोगों ने देखी। मोटर साईकल बिना नंबर की थी, जिसका इंजिन नं HA10ACHHCA7650 व चेचीस नं. MBLHAR086HHC43421 है। नेहरू चिकित्सालय बुरहानुपर के मेडिकल आफिसर डॉ जोशी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रं. 132/18 धारा 279, 337 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया
गया। दौरान विवेचना आहत देवीदास की एक्स रे रिपोर्ट में फैक्चर होने से प्रकरण में धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता बढायी गयी। संपूर्ण कथन, गवाहान, नक्शा मौका, जप्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक, कथन साक्षीगण, एक्स-रे रिपोर्ट, बेडहेड टिकिट,मेकेनिकल जांच आदि प्रपत्रों से आरोपी के विरूद्ध अपराध पूर्णतया सिद्ध पाया जाने से चालान क्रमांक 123/18 अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सफलता पूर्वक पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा की गई तथा आरोपी अय्युब पिता याकुब खान, आयु 33 वर्ष, निवासी-लोहारमंडी, थाना गणपतिनाका, जिला बुरहानपुर म.प्र. को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं 338 के अपराध में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू. के अर्थदंड से दंडित कराया।