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इससे पहले राज्य सरकार ने 4 जनवरी को आदेश जारी कर सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन करने का अधिकार दिया था। जनपद और जिला पंचायत स्तर पर भी यह व्यवस्था लागू की गई। इसके दो दिन बाद ही राज्य सरकार ने पंचायत के संचालन की जिम्मेदारी प्रधान प्रशासकीय समिति से वापस ले ली थी। इसमें सरपंचों को दिए वित्तीय अधिकार भी शामिल थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने ही फैसले को निरस्त कर दिया था।