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Thursday, Apr 24, 2025
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मध्यप्रदेश में सचिव सरपंचों से वापस लिए वित्तीय अधिकार

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भोपाल। ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए सचिव और सरपंचों को वित्तीय अधिकार सौंपे जाने संबंधी राज्य शासन के आदेश को कई कलेक्टरों ने 24 घंटे बाद ही पलट दिया उन्होंने ग्राम पंचायत में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने संबंधी अधिकार उनसे वापस ले लिए हैं प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने और आचार संहिता खत्म होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर कहा था कि ग्राम पंचायतों मैं बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि जनपद और जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे बुधवार को नीमच, विदिशा, राजगढ़, कटनी समेत कई कलेक्टरों की ओर से आदेश जारी कर कहा गया कि ग्राम पंचायत में बैंक खातों के संचालन के संबंध में मंगलवार को जारी शासन के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कलेक्टरों की ओर से जारी किए गए, नए आदेश को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मौखिक आदेश पर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं।

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