आज दिनांक को उप संचालक अभियोजन इंदौर श्री बी. जी. शर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.08.2021 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) श्रीमती सविता सिंह, इंदौर द्वारा थाना छत्रीपुरा अपराध क्रमांक 360/2018, विशेष प्रकरण क्रमांक 15/2019 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी लखन उर्फ लख्खू पिता तेजसिंह बसोड, आयु 24 वर्ष निवासी ऋषि पैलेस द्वारिकापुरी. थाना छत्रीपुरा को धारा 376(ए)(बी) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड एवं धारा 376(2)(एफ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदंड के दंडादेश से दंडित किया गया। अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर 10 माह का सश्रम कारावास भी पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक इंदौर श्री संजय मीणा द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन करवाये जाकर महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतों का उल्लेख कर आरोपी को अधिक से अधिकतम सजा दिये जाने का न्यायालय से निवेदन किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2018 को पीडिता की मॉं फरियादी घटना के दिन दोपहर अपने घर पर थी। उसकी पुत्री जिसकी उम्र 02 वर्ष थी सोकर उठने पर रोने लगी। तभी पीडित पुत्री को छोडकर फरियादिया उसके लिए चिप्स का पैकेट लेने किराने की दुकान पर गई । तभी पीछे से पीडिता की जोर जोर से रोने की आवाज आने पर जब फरियादिया दौडकर आई तो देखा कि पीडिता का सगा मामा अभियुक्त लखन उर्फ लख्खू पीडिता को जोर से दबाये हुये पलंग पर बैठा था जिस पर फरियादी मां द्वारा पीडिता पुत्री को छुडाने लगी तो अभियुक्त ने नहीं छोडा। चिल्लाकर आसपास वालों को बुलाया तो पडोसी ने आकर आरोपी से पीडिता को छुडाया और उसकी मां को दिया । फरियादिया ने देखा कि पीडिता पुत्री के गुप्तांग से खून निकल रहा है और फरियादिया मां के कपडो पर लग गया। उसके बाद फरियादिया अपनी पुत्री को लेकर अस्पताल गई। उसके बाद थाने जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा आरोपी मामा के विरूद्ध धारा 376(ए)(बी), 376(2)(एफ) भादवि एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में का प्रकरण दर्ज किया गया। बाद विवेचना अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर से आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।
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