27.6 C
Madhya Pradesh
Friday, Feb 14, 2025
Public Look
शैक्षणिक

महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा

उज्जैन-न्यायालय माननीय श्रीमान विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पिता बद्री, निवासी जिला उज्जैन को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 28.06.2018 को पीड़िता ने थाना नरवर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि पीड़िता व उसका पति खाना खाकर घर के बाहर सो रहे थे, घर के बाहर लाईट जल रही थी, रात्रि करीब 12ः30 बजे एक व्यक्ति ने आकर बुरी नियत से मेरे दोनो पैर पकड़कर खिच दिये जिससे मैं चिल्लाई तो मेरे पति जाग गये तथा उक्त व्यक्ति के भागने पर मेरे पति ने उसे पकड़ लिया उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश बताया। आरोपी वहॉ से दौड़कर भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नरवर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनी कौशिक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

Related posts

बुरहानपुर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जिले में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया

Public Look 24 Team

मध्यप्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, छात्राओं ने मारी बाजी

Public Look 24 Team

कोरोना योद्धा पुलिस जवानों का मास्क,जूस के पैकेट,सेनेटाईजर प्रदान कर किया सम्मान

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!