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Wednesday, Nov 13, 2024
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महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपीगण पूर्व पार्षद कलीम पहलवान एवं पूर्व युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहमूद अंसारी की अग्रिम जमानत न्यायालय ने की निरस्त, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने ली आपत्ति

अतिरिक्त‍ लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने महिला के साथ दुष्किर्म करने वाले आरोपीगण 1. कलीम पहलवान 2 मेहमूद अंसारी की जमानत निरस्त की ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपीगण के विरुद्ध एक फरियादी महिला ने स्वंय साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और थाना कोतवाली बुरहानपुर में आरोपीगण विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से थाना कोतवाली में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 376,506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।
आज दि‍नांक को आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा अग्रीम जमानत आवेदन मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य महिला के विरुद्ध गंभीर प्राक्रति का होकर बलत्कार से संबंधित है, और अजमानतीय है, दोनो आरोपीगण ताकतवर लोग है यदि इनको अग्रीम जमानत दी जाती है तो आरोपीगण पुलिस अनुसंधान को प्रभावित कर सकते है, अभीयोजन के साक्ष्यो के साथ साथ छेडछाड कर सकते है साथ ही अभियोजन साक्षीगण को डरा धमका सकते है, यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो महिलाओ के साथ हो रहे अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपीगण के फरार होने की संभावना है ।
आरोपी के जमानत आवेदन पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति से सहमत होकर मा. न्यायालय ने आरोपीगण का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और अग्रीम जमानत आवेदन निरस्त किया।

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