
निवाड़ी। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी निवाडी संदीप सरावगी ने बताया कि घटना दिनांक 31.07.2015 को फरियादी पार्वती को दोनों आरोपीगण गाली गलौज करने लगे जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी दयाराम ने उसकी लाठी से मारपीट की थी एवं रजोला ने उसे धक्का दिया था जिससे वह गिर गई थी एवं फरियादी को वाँये हाथ के अंगूठे एवं दाहिनी कलाई में चोट आयी थी जिससे उसे अस्थिभंग हो गया था उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी पार्वती ने थाना पृथ्वीपुर में की थी जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्री आर. एस. दोहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुये आरोपी दयाराम को धारा 325 भा.द.वि. में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी रजोला की आयु को देखते हुये उसे न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।