शैक्षणिकमाता-पिता के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पुत्र को 03 वर्ष का सश्रम कारावास by Public Look 24 TeamDecember 23, 2021December 23, 20210477 जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के पैरवीकर्ता अधिकारी ने बताया कि धूलकोट निवासी आहत गंगाराम ने दिनांक 12 मार्च 2016 को आरोपी पुत्र महिपाल को अपने मकान में रहने के लिए एक कमरा दिया था, महिपाल वहां पर दीवार बनाने लगा जब फरियादी गंगाराम ने दीवार बनाने से मना किया तो इस बात को लेकर महिपाल ने अपने माता-पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए पिता गंगाराम के पैर में लोहे की सांग मारी एवं माता बसुबाई को मुंह एवं पीठ पर ईंट मारी जिससे उन्हें चोटें आई। फरियादी गंगाराम की रिपोर्ट पर पुलिस थाना भगवानपुरा द्वारा आरोपी पुत्र महिपाल के विरूद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी द्वारा आरोपी पुत्र महिपाल को धारा 325 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती सीमा सोलंकी खन्ना द्वारा की गई।