
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2020 को थाना परदेशीपुरा इंदौर में पीडिता ढाई वर्षीय बालिका की मॉ ने थाने आकर यह रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह टाउनाशिपों में केयर टेकर का काम करती है जहॉ रोज नाईट ड्यूटी रहती है । रोज घर पर उसकी बच्ची पीडिता और उसका पति अभियुक्त रहते है । परसो बुधवार की रात वह अपनी बच्चीउ पीडिता को रोज की तहर उसके पापा अभियुक्त के साथ घर पर छोडकर गई थी । सुबह घर आकर दिन में बच्ची पीडिता के फ्रेश होने के बाद जब उसने उसे वाश किया तो प्राइवेट पार्ट में दर्द होने पर कहारने लगी, जब उसने देखा तो प्राइवेट पार्ट में सूजन तथा लाल हो रहा था । पीडिता बच्ची की मॉ ने उक्त सूचना पर थाना परदेशीपुरा में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी जिसके आधार पर अपराध क्र. 21/2020 पर अभियुक्त के विरूद्ध भादसं की धारा 376(2)(च), 376(2)(i) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 5(एन), 6 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आज आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।