25.2 C
Madhya Pradesh
Monday, Feb 17, 2025
Public Look
शैक्षणिक

मानवता शर्मसार- अपनी ही नाबालिग बच्चीे के साथ हैवानियत करने वाले पिता को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्ततव ने बताया कि दिनांक 13.11.21 को न्या यालय- श्रीमती पावस श्रीवास्तयव विशेष न्यारयाधीश (पॉक्सो एक्ट‍), जिला इंदौर के न्या यालय में थाना परदेशीपुरा के अपराध क्र. 21/2020, विशेष प्रकरण क्रमांक 107/2020, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी XYZ जिला इंदौर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एफ) भा.द.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376 एबी भा.द.सं. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 5 (एम) सहपठित 6 पॉक्सोक एक्टी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 5 (एन) सहपठित 6 पॉक्सोक एक्टर में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4000 रूपये के अर्थदण्डन से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री संजय मीणा द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2020 को थाना परदेशीपुरा इंदौर में पीडिता ढाई वर्षीय बालिका की मॉ ने थाने आकर यह रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह टाउनाशिपों में केयर टेकर का काम करती है जहॉ रोज नाईट ड्यूटी रहती है । रोज घर पर उसकी बच्ची पीडिता और उसका पति अभियुक्त रहते है । परसो बुधवार की रात वह अपनी बच्चीउ पीडिता को रोज की तहर उसके पापा अभियुक्त के साथ घर पर छोडकर गई थी । सुबह घर आकर दिन में बच्ची पीडिता के फ्रेश होने के बाद जब उसने उसे वाश किया तो प्राइवेट पार्ट में दर्द होने पर कहारने लगी, जब उसने देखा तो प्राइवेट पार्ट में सूजन तथा लाल हो रहा था । पीडिता बच्ची की मॉ ने उक्त सूचना पर थाना परदेशीपुरा में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी जिसके आधार पर अपराध क्र. 21/2020 पर अभियुक्त के विरूद्ध भादसं की धारा 376(2)(च), 376(2)(i) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 5(एन), 6 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आज आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।

Related posts

बुरहानपुर जिले के शाह & शाह इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक की आँखो मे मिर्चि झोंककर लूट करनेवाले आरोपीगण चार-चार वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदण्ड….

Public Look 24 Team

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के सदस्यो द्वारा कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया

Public Look 24 Team

पर्यवेक्षक को रिश्वत मांगने और रूपये लेने पर चार-चार वर्ष की सजा व 20 हजार रूपये जुर्माना

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!