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Monday, Feb 17, 2025
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मारपीट करने वाले अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया

न्यायालय सुश्री उर्मिला यादव जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मारू पटेल उर्फ मुन्ना पटेल को थाना पाटन के अपराध क्रमांक 26/2015 धारा 324 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 19/01/2015 के 8:30 बजे रात्रि करीब मारू पटेल हाथ में तलवार लिए फरियादी ओमप्रकाश की पत्नी मीना बाई से किसी बात पर से वाद विवाद कर रहा था तभी उसने मना किया तो मारू पटेल ने तलवार से मारपीट किया जो से बाएं हाथ की गदेली, कलाई एवं सिर में चोट आई तथा वह चिल्लाया तो उसका लड़का धर्मेंद्र एवं सनी ने बीच-बचाव किया तथा अभियुक्त जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। फरियादी ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर थाना पाटन द्वारा अपराध क्रमांक 26/2015 धारा 324, 506 भादवि एवं धारा 25 आयुध अधिनियम का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई। कृष्णेंद्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मारू उर्फ मुन्ना पटेल को थाना पाटन के अपराध क्रमांक 26/2015 में धारा 324 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये से दंडित किया गया।

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