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Monday, Feb 17, 2025
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मारपीट करने वाले आरोपियों को हनुमना न्यायालय ने एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000-1000 रू. के अर्थदंड की सुनाई सजा

थाना हनुमना के प्रकरण क्र. 995/09 धारा 324/34 भा.द.वि. के आरोपी सरफराज मुसलमान पिता हकिमुद्दीन मुसलमान उर्म 34 वर्ष, हुस्न बानो पत्नी हकिमुद्दीन मुसलमान उर्म 52 वर्ष दोनो निवासी ग्राम सगराकला, थाना हनुमना, जिला रीवा को दोषी पाते हुए जेएमएफसी न्यायालय हनुमना ने धारा 324/34 भा.द.वि. के अंर्तगत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000-1000 रू. के अर्थदंड की सजा से दंडित किया ।

मीडिया प्रभारी श्री अफजल खाँन, ए.डी.पी.ओ. रीवा ने बताया कि दिनांक 15/10/2009 को शाम लगभग 06.30 ग्राम सगराकला निवासी फरियादी आजाद मोहम्मद अहमद खाँन ने अपने बडे पिताजी के लडके हकिम्मुद्दीन से मकान बनाने के लिए भूमि लिया था हकिम्मुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है। उक्त जमीन में फरियादी ने मकान बनाया है तथा कुछ जगह खाली है जिस पर बाँस के पेड खडे है । घटना दिनांक को आरोपी सरफराज फरियादी की जमीन से बाँस काट रहा था फरियादी ने जब मना किया तो रामसिया की दुकान के पास आरोपी हुस्न बानो फरियादी को चप्पल से मारने लगी तथा सरफराज भी उससे लपट पडा और मारपीट करने लगा सरफराज ने फरियादी को दाँत से बाँये हाथ के पखौरा में काट लिया जिससे फरियादी के पखौरा से खून बहने लगा हल्ला गोहार सुन कर पडोसियों ने बीच बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना हनुमना में लेख कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

    विचारण के दौरान शासन के ओर से पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री पंकज घनघोरिया द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री पूर्णिमा सैयाम तहसील हनुमना जिला रीवा ने आरोपी सर्फराज मुसलमान एवं हुस्न बानो को उपर्युक्त सजा  से दंडित किया ।

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