32.7 C
Madhya Pradesh
Thursday, May 22, 2025
Public Look
शैक्षणिक

मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने 1-1 वर्ष के कारावास व जुर्माने से किया दण्डित।

Spread the love
अभियोजन कार्यालय तहसील भीकनगांव के सहायक मीडिया प्रभारी व एडीपीओ सतिश सोलंकी ने बताया कि फरियादी गोरेलाल पिता छगन ने थाना चैनपुर पर रिपोर्ट की कि वह बैडी हेमी पत्थर रहता है नवाड में खेती करता है जिसको 7-8 साल हो गये है] उसके खेत पड़ोसी गोरेलाल पिता आलू का खेत होकर वह भी खेती करता है। उक्त खेत की मेढ़ को लेकर आरोपी व फरियादी के बीच पूर्व से विवाद था। घटना दिनांक 03.11.2005 को फरियादी गोरेलाल दोपहर में जयराम के घर से अपने घर आ रहा था तभी गोरेलाल पिता आलू तथा उसका भाई दरबार पिता आलू दोनों निवासी रूतमपुर, पंधाना ने फरियादी गोरेलाल को गालियां दी तथा मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। थाना चैनपुर द्वारा दोनों आरोपी भाई दरबार पिता आलू व गोरेलाल पिता आलू के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय श्रीमती ज्योत्सना आर्य जेएमएफसी भीकनगांव द्वारा आरोपी दरबार व उसके भाई गोरेलाल को दोषी पाते हुए धारा 325 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से अभियोजन का संचालन सतिश सोलंकी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

Related posts

कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास डोईफडिया में मनाया गया गणतंत्र दिवस

Public Look 24 Team

दुःखद हादसा- बुरहानपुर जिले के पुष्पक बस स्टैंड पर बस ने 13 वर्षीय बालक को रौंदा, घटनास्थल पर ही हुई मौत

Public Look 24 Team

नगर पालिक निगम बुरहानपुर के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मेट्रो हॉस्पिटल को मिला प्रथम पुरस्कार

Public Look 24 Team