जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 30-11-2017 को बडगाव निवासी फरियादी नारायण ने पुलिस थाना मेनगांव पर उक्त आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि सुबह 9:30 बजे गजराज और वह खेत से घर पर आये और खेत के कुंए पर से मोटर उठाने के लिए लालसिंह को कहा तो आरोपी लालसिंह, ध्यानसिंह और उदयसिंह मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे, आरोपी लालसिंह ने फरियादी के साथ लकडी से मारपीट की एवं आरोपी जितेन्द्र, ध्यानसिंह और उदयसिंह ने गजराज के साथ लात घुसों से मारपीट की जाते-जाते चारों आरोपियों ने धमकी दी कि आईन्दा मोटर हटाने को कहा तो जान से खत्म कर देंगे। बडगाव निवासी अभियुक्तगण जितेन्द्र, उदयसिंह, रोहित, कनकसिंह, लालसिंह एवं ध्यानसिंह ने गजराज को खरालिया व लाठियों से मारा जिससे गजराज को गंभीर चोंटे आई। मारपीट में गजराज की आवाज बैठ गई थी जिस कारण खरगोन जिला चिकित्सालय ले गये थे जहां इंदौर ले जाने को कहा दूसरे दिन गजराज की मृत्यु हो गई। पुलिस थाना मेनगांव द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी मेनगांव श्री धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया था जहां माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन श्री पदमेश शाह ने आरोपीगण जितेन्द्र, उदयसिंह, रोहित, कनकसिंह, लालसिंह एवं ध्यानसिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 2000-2000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक खरगोन श्री युवराज गुजराथी द्वारा की गई।