
न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी वीरू बर्मन उम्र 20 वर्ष थाना गोरखपुर के अपराध क्रमांक 505/2019 धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना, धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 506 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना, धारा 5(एन) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 21/07/2019 को प्रार्थी बालक ने अपने पिता के साथ थाना गोरखपुर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 21/07/2019 को 3:30 बजे वीरू बर्मन ने फरियादी को जबरदस्ती पकड़कर गलत काम किया एवं गलत काम करने के बाद बहला फुसला कर वीरू बर्मन अपने घर ले जाकर जान से मारने की धमकी भी है। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोरखपुर के अपराध क्रमांक 505/2019 धारा 377, 363, 506 भादवि एवं धारा 5/6 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजन संचालक/महानिदेशक के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्री अजय जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 11 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
श्री अजय जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी वीरू बर्मन उम्र 20 वर्ष थाना गोरखपुर के अपराध क्रमांक 505/2019 धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माना, धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 506 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना, धारा 5(एन) सहपठित धारा 6 पॉस्को में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।