जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी ने बताया कि दिनांक 31.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज श्रीवास्तव द्वारा गुजरी चौक गोगावां स्थित नमकीन निर्माता एवं विक्रेता आरोपी जगदीश पिता गणपति की दुकान का निरीक्षण किया गया जहां नमकीन सेव पपडी का निर्माण किया जा रहा था। उक्त दुकान से सेव पपडी का सेम्पल लेकर जांच हेतु भेजा गया जिसमें फेट की मात्रा प्रयुक्त तेल में निर्धारित मात्रा से अधिक पायी गयी एवं नान-परमिटेड कलर मेटनिल यलो पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आरोपी जगदीश के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत परिवाद माननीय न्यायालय खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां माननीय मुख्य न्यानयिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा आरोपी जगदीश को दोषी पाते हुए खाद्य सुरक्षा मानक अधि. की धारा 26 में 01 वर्ष के कारावास व 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट द्वारा की गई।