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Wednesday, Jan 15, 2025
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यातायात नियमो का उल्‍लंघन करने वाले 30 आरोपीगण पर 362000/-(तीन लाख बावन हजार रूपये) का जुर्माना लगाया


ग्‍वालियर – श्रीमान न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री मयंक मोदी अतिरिक्‍त मुख्‍य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्‍वालियर ने वाहन चैंकिग के दौरान परमिट व फिटनैस की शर्तो का उल्‍लंघन करने वाले वाहन चालकों पर को धारा मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192, 56/192 के अधीन दण्‍डनीय होने पर 362000/-(तीन लाख वासठ हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्‍उ से दण्डित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती तृप्‍ती श्रीवास्‍तव ग्‍वालियर ने बताया कि दिनांक 16/12/2021 को यातायात पुलिस द्वारा थाना कंपू एवं गोला का मंदिर पर चैकिंग के दौरान वाहन चालक हंसराज निवासी लश्‍कर, जेठानंद प्रजापति, मुरलीधर चौरसिया, रामनिवास एवं धर्मेन्‍द्र चोहान पर 10000- 10000/- ,(दश-दश हजार रूपये का जुर्माना ) लगाया एवं आरोपी अमन निवासी थाटीपुर, बीरेन्‍द्र, मनीष, सिद्धांत, साधू, नंदकिशोर, दिनेश, भूमलेश, धीरेन्‍द्र सिंह, हरिमोहन सिंह, धर्मेन्‍द्र, राजेन्‍द्र सिंह, सतीश खां, जनकसिह, धर्मेन्‍द्र , भरत, जितेन्‍द्र सिंह, तिलक, ब्रजेश सिंह, विनोद शंकर सिंह, उपेन्‍द्र निवासी सीपी कॉलोनी, रामचंन्‍द्र कुशवाह, समरजीत कौर निवासी खेरी माता , संतोष खटीक, सुभाष निवासी जलालपुर पर 12000 – 12000 रूपये उक्‍त वाहन को चैक करने पर वाहन चालक द्वारा परमिट व फिटनैस प्रस्‍तुत नही किया गया। वाहन चालक के द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192 (क) के अधीन दण्‍डनीय है वाहन को विना फिटनेस के चलाया जो मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 का दण्‍डनीय है। आरोपी ने माननीय न्‍यायालय के समक्ष अपना अपराध स्‍वीकार किया जिस पर से माननीय न्‍यायालय ने आरोपीगण को कुल 362000/-(तीन लाख वासठ हजार रूपये) का अर्थदण्‍ड लगाया।

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