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Thursday, May 22, 2025
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रात्रि 10 बजे के बाद भी बजाते रहे डीजे साऊन्ड,कलेक्टर के आदेशों का किया उल्‍लंघन न्यायालय ने दिया आरोपीगणों को दिया एक – एक वर्ष का कारावास

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ग्‍वालियर- न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आशीष श्रीवास्‍तव ग्‍वालियर ने श्रीमान जिला धीश महोदय के आदेश का उल्‍लंघन एवं थानेदार व पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा करने वाले डीजे संचालक आरोपीगण लोकेन्‍द्र व रिन्‍कू पर धारा 353, 188 भादवि का दोषी पाते हुये दोनो आरोपीगण को एक – एक वर्ष का कारावास व 700- 700 रूपये के जुर्माने की सजा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्‍नेहलता चंदेल ने बताया कि दिनांक 20/02/2014 को मुखबिर की सूचना पर से थाटीपुर थाना क्षेत्र में मेहरा गॉव में शादी पार्टी में डी.जे. संचालक आरोपीगण लोकेन्‍द्र व रिन्‍कू माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय व जिलाधीश महोदय के आदेश के उल्‍लंघन में रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज में डी.जे. बजाते हुये मिले व थाटीपुर में पदस्‍थ थानेदार व पुलिस टीम द्वारा समझाइस देने पर भी आरोपीगण द्वारा डी.जे. बंद न करते हुये थानेदार व पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा उत्‍पन्‍न की जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 353, 188 भादवि का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया माननीय न्‍यायालय ने अभियोजन के साक्ष्‍यो व तर्कौ से सहमत होकर दोनो आरोपीगण को उक्‍त सजा सुनाई ।

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