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Saturday, Nov 2, 2024
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रिश्वतखोर पटवारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रू. का अर्थदण्ड।

जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 18.10.2015 को आवेदक श्री रतन गहलोद निवासी ग्राम नांदरा थाना मंडलेश्वर जिला खरगोन ने एक लिखित शिकायत पेश किया कि आवेदक के पिताजी के नाम से ग्राम नांदरा में 5 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें से आवेदक के पिता ने करीब एक वर्ष पहले 2 बीघा जमीन बेच दी थी आवेदक के पिता जी को बैंक से कृषि लोन लेना था जिसके लिए आवेदक अपने पिताजी के साथ कृषि भूमि की पावती एवं खसरा खतौनी की नकल लेकर बैंक गया, खसरा खतौनी की नकल में रकबा तीन बीघा एवं पावती में रकबा 5 बीघा होने से बैंक बालों ने पावती में सही रकबा दर्ज करवाने को बोला इस पर आवेदक आरोपी पटवारी रूपसिंह सिसोदिया के पास कार्यालय गया तो आरोपी द्वारा खसरा खतौनी में रकबा सही करने के लिए पंद्रह 1500/- रुपए की मांग की गई उक्त आवेदन पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया रिश्वत की मांग प्रमाणित होने पर विधिवत ट्रेप प्रक्रिया आयोजन कर आरोपी को 1500/- रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, रिश्वत की राशि आरोपी के कब्जे से बरामद हुई आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर में प्रस्तुत किया गया।
माननीय संजीव कुमार गुप्ता विशेष न्यायाधीश मण्डलेश्वर द्वारा प्रकरण का विचारण कर आरोपी पटवारी रूपसिंह सिसोदिया को दोषी पाते हुए धारा 7 में 03 वर्ष के कारावास एवं धारा 13(1) डी, 13(2) पीसी एक्ट में 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री प्रकाश सोलंकी विशेष लोक अभियोजक मण्डलेश्वर द्वारा की गई।

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