
श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 07.04.2016 शाम के लगभग 40 बजे भगवानपुरा कलाली के पास की हैं। आहत संजय व उसका मित्र राजेश दोनों का रूपये लेनदेन की बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोपी द्वारा बैसबाॅल के डण्डे से दोनों के साथ मारपीट करी थी, जिससे दोनों के सर पर चोटे आई थी, जिस कारण दोनों भागकर श्यामलाल के पास गये व उसके साथ जाकर उन्होंने पुलिस थाना नीमच सिटी पर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 174/16, धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान दोनों आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा बैसबाॅस के डण्डे से मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर, उसे कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रत्येक आहत क साथ मारपीट किये जाने हेतु 06-06 माह के कारावास एवं 100-100रू जुर्मानें से दंडित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।