न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दारासिहं पिता बाबूलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी-जिला उज्जैन को धारा 377 भादवि में आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 18.05.2019 को फरियादी ने थाना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, वह तथा उसकी पत्नि कार्यक्रम में गये थे और वहॉ से रात 11ः30 बजे घर आए तो उसके लडके ने अपनी शर्ट व पेंट निकाल कर चोंट दिखाकर बताया कि आज दिन में दोपहर 02ः00 बजे दारासिंह उसे अपने साथ खेत पर लेकर गया था जहॉ उसके साथ बेल्ट व लकडी से मारपीट की ओर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य खोटा काम किया और आरोपी जाते-जाते बोला की अगर किसी को बात बताई तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
न्यायालय की टिप्पणीः- आरोपी दारासिंह द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट कर अप्राकृतिक कृत्य किया गया है, ऐसी दशा में अभियुक्त किसी भी सहानूभूति का पात्र नही है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, ए0जी0पी0 उज्जैन द्वारा की गई।
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