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Thursday, May 22, 2025
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लाठी से मारपीट करने वाले आरोपीगणो को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रुपये का अर्थदण्ड

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न्यायालय श्रीमान आदिल अहमद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपीगण महेश एवं बल्लू उर्फ बलवीर सिंह थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 79/2010 धारा 325 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
दिनांक 11.04.2010 को फरियादी जमनापाल ने थाना कटंगी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम बोडी थाना हरपालपुर में रहता है और किसानी करता है। उक्त दिनांक को वह तथा उदल पटेल, हनुमत तिवारी, देसराज राजपूत, हरिसिंह के साथ ग्राम पौड़ी उदल पटेल के पहचान के महेश के घर रिश्तेदारी से संबंधित चर्चा करने के लिए आए हुए थे, तभी रात करीब 8 बजे अपने साथी उदल से बोला कि चलो वापस चलते है तो वह बोला कि आज नहीं जाएंगे। तब वह, देवी सिंह और हरिसिंह तीनों घर से निकलकर गावं के बाहर करीब 08:30 बजे पुलिया के पास पहुंचे तभी उस समय पीछे से उदल ने गाली देकर आवाज दी कि रुको कहां जा रहे हो और महेश यादव लाठी लिए हुए था, उस लाठी को महेश से लेकर उदल मारने लगा, और कह रहा था कि आज तो जान से मार देंगे, फरियादी को मारने से उसके साथ देसराज और हरिसिंह डर से भाग गए। मारने से फरियादी के दाहिने पैर और हाथ से खून निकलने लगा, फरियादी के चिल्लाने से आरोपी भाग गए। तभी गावं के कुछ लोगों ने आकर फरियादी को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया और फिर वह रिपोर्ट करने आया। उक्त रिपोर्ट पर थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 79/2010 धारा 294, 323,506, 34 भादवि का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री भगवान दास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान आदिल अहमद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा आरोपीगण महेश एवं बल्लू उर्फ बलवीर सिंह थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 79/2010 धारा 325 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।

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