लूट एवं हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लवकुशनगर अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने मामले के चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 29 सितम्बर 2016 को थाना सरबई मे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नॉद का रामबाबू सोनी, रामपुर रोड में पडा हुआ है जिसके गर्दन से खून बह रहा है वहीं पर मोटर साइकिल पडी है। उक्त् रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जॉच प्रारंभ की गई तथा जॉच के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया रामबाबू सोनी की मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी हथियार से दहिनी तरफ कनपट्टी पर चोट पहुचाकर पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना हत्या के प्रत्येक पहलू पर सूक्ष्मता से विवेचना की गई एवं दौरान विवेचना आरोपीगण राजेश ऊर्फ हीरो द्विवेदी, भूरा ऊर्फ लवकुश सोनी तथा भूरा सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूंछताछ करने पर बताया कि उन्होने अपने साथी रामू चंसौरिया के साथ मिलकर घटना दिनांक को रात्रि 07:30 बजे सरवई में रामबाबू सोनी को रोककर उसका जेवरात से भरा बैग लूटा एवं लूट के दौरान आरोपी राजेश ऊर्फ हीरो ने रामबाबू सोनी के कनपट्टी पर कटटे से गोली मारकर हत्या कर दी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
जिला स्तरीय समिति द्वारा अपराध की गंभीरता व स्थिति को देखते हुये प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधो की सूची मे रखा गया था।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ श्रीकेश यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश के एन अहिरवार की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुये आरोपी राजेश ऊर्फ हीरो द्विवेदी, भूरा ऊर्फ लवकुश सोनी, रामू चंसौरिया तथा भूरा ऊर्फ भारत सिंह को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं लूट के आरोप में 7 -7 वर्ष के कठोर कैद एवं 5000-5000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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